टॉप न्यूज़

हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

सतीश कुमार सोनी तहसील ब्यूरो कर्वी चित्रकूट

हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 

 

चित्रकूट निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेन्द्र प्रताप सिंह सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 25.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 338/2006 धारा 302/34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र शिवकरन उर्फ बाबू यादव निवासी गोबरिया कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.10.2006 को वादी विजयकान्त द्विवेदी पुत्र रामसहाय निवासी गोबरिया बुजुर्ग कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी और गोली मारकर रामनिधान की हत्या कर दी। सूचना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 338/2006 धारा 302/34 भादवि0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री चन्द्रधर गौड़ द्वारा सम्पादित की गयी। आरोपी को दिनाँक 27.10.06 को गिरफ्तार कर दिनाँक 14.02.09 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!