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माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो कोर्ट द्वारा नाबालिक के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया


माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो कोर्ट द्वारा नाबालिक के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 06.05.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 37/2019 धारा 342,354 भादवि व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र किरचू निवासी ग्राम सपहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का विवरणः-
दिनाँक 21.01.2019 को एक वादिया द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र किरचू निवासी ग्राम सपहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा उसकी नाबालिक पुत्री को घर में घसीटकर लेजाकर छेड़खानी करना । इस सूचना पर थाना कोत0 कर्वी में मु0अ0सं0 37/2019 धारा 342,354 भादवि0, 08 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्रीमती रीता मौर्या द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 22.01.2019 को आरोपी उपरोक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 11.02.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।