चार बच्चों व बच्चों की माँ की निर्मम हत्या करने वाले दुर्दांत हत्यारे अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सजाएं मौत फांसी की सजा व पत्नी अभियुक्ता को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया


चार बच्चों व बच्चों की माँ की निर्मम हत्या करने वाले दुर्दांत हत्यारे अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सजाएं मौत फांसी की सजा व पत्नी अभियुक्ता को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी थानाध्यक्ष राजापुर श्री यदुवीर सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 24.07.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 185/2017 धारा 302/201/34 व 186/2017 धारा 302/201/34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.अवधेश यादव पुत्र राममूरत निवासी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को सजाएं मौत फांसी की सजा व अभियुक्ता श्रीमती मंटू उर्फ कुसुमकली पत्नी अवधेश यादव निवासी अमान थाना राजापुर जनपद जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.04.2017 को वादी रामचन्द्र यादव पुत्र पिताम्बर यादव निवासी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट (ग्राम चौकीदार) द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 24.04.2017 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 03 लड़कियों व 01 लड़के को मारकर बोरे में रखकर लाशों को छिपाने की नियत से कछुवा नाला अमान में फेक देना इस सूचना पर थाना राजापुर मु0अ0सं0 185/2017 धारा 302/201 भादवि0 बनाम अज्ञात व दिनांक 26.04.2017 को वादी उपरोक्त द्वारा पुनः सूचना दिया गया कि दिनांक 25.04.2017 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक महिला उम्र लगभग 39 वर्ष को मारकर बोरे में रखकर शव को छिपाने के नियत से सुंगधा तालाब में फेंक देना । इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 186/2017 धारा 302/201 भादवि0 बनाम अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन व0उ0नि0 श्री संतशरण सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना से प्रकाश में आया कि अवधेश यादव पुत्र राममूरत उपरोक्त द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती मंटू उर्फ कुसुमकली के साथ मिलकर रात में सोते समय 04 बच्चो सहित उनकी माँ की निर्मम हत्या कर शवों को बोरे में भरकर घटना को छिपाने की नियत से अलग अलग स्थानों में फेंक देना जिसमें बच्चों के शवों को कछुवा नाला तथा बच्चों की माँ की शव को सुगंधा तालाब अमान में फेक देना पाया गया था। जिसमें मृतका महिला की पहचान बिहार के पटना जिले की माधवपुर निवासी लालमुनि देवी उर्फ रीना देवी पत्नी सत्यानंद के रूप में हुई थी साथ ही मृतक बच्चे रीता, संगीता, गीता व किशुन उसकी संतानें थी। दिनाँक 02.05.2017 को आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 28.07.2017 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।