चर्चित मतीन अहमद हत्याकांड में आरोपियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जमानत दिए जाने के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका. माननीय उच्चतम न्यायालय से खारिज


चर्चित मतीन अहमद हत्याकांड में आरोपियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जमानत दिए जाने के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका. माननीय उच्चतम न्यायालय से खारिज
आजमगढ़ के थाना गंभीरपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 359/ 2022 अंतर्गत धारा 302 147 148 149 336 452 504 506 आईपीसी तथा7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट चर्चित मतीन अहमद हत्याकांड मे आरोपियों को माननीय उच्चतम न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा फिर से जमानत दिए जाने के आदेश दिनांक 9 में 2025 के विरुद्ध वादी मुकदमा अकील अहमद द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक
29 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने वादी मुकदमा तथा सरकार की तरफ से उपस्थित अधिवक्ताओ और आरोपी की तरफ से उपस्थित मशहूर एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद मशहूद अब्बास को सुनकर पारित किया, गौरतलब है कि अधिवक्ता सैयद मशहूद अब्बास के द्वारा आरोपियों का पक्ष मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी रखा गया था तथा दोबारा उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आरोपियों का पक्ष मजबूती से रख करके हत्याकांड में शामिल आरोपी को राहत दिलाई है उक्त आदेश से हत्याकांड में शामिल आरोपी नासिर पुत्र नियाज अहमद निवासी मोहम्मदपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ तथा उनके परिवारजन ने राहत की सांस ली है।