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हत्या के आरोप में 2 वर्ष फरार रही महिला को मिली जमानत


हत्या के आरोप में 2 वर्ष फरार रही महिला को मिली जमानत
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या के आरोप में 2 वर्ष से फरार चल रही महिला को शाहिदा बानो पत्नी नियाज अहमद निवासी मोहम्मद पुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ को जमानत 2 महीने की जेल के बाद दे दी गौरतलब है कि उनके पति और पुत्रों की जमानत जमानत याचिका पहले ही मंजूर कर ली गई थी अवेदिका की तरफ से उपस्थित उपस्थित मशहूर अधिवक्ता सैयद मशहूद अब्बास ने ने बहस की इससे पूर्व अधिवक्ता सैयद मशहूदअब्बास ने अभियुक्त शाहिदाबानो पति व पुत्रों की भी जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से मेरिट के आधार पर बहस करके दिलाई थी अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या 359/ 2022 थाना गंभीरपुर जिला आजमगढ़ धारा 302 में वांछित थी और पिछले 2 वर्ष से फरार चल रही थी