ग्राम सभा प्रधान मानीकलां मोहम्मद अरशद ने अपने निलंबन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की रिट याचिका -पुनः मांगा सुनवाई प्रदान करने का अवसर


ग्राम सभा प्रधान मानीकलां मोहम्मद अरशद ने अपने निलंबन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की रिट याचिका पुनः मांगा सुनवाई प्रदान करने का अवसर
जिला अधिकारी महोदय जौनपुर पुनः सुनवाई करके पारित आदेश दिनांक 22.7.2025 को यथावत करते हुए मोहम्मद अरशद प्रधान द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 8 8 2025 का कर दिया निस्तारण आदेश दिनांक 22.7.2025 को कर दिया प्रभावी
खेतासराय जौनपुर विकास क्षेत्र शाहगंज सोंधी के अंतर्गत ग्राम सभा प्रधान मानीकलां मोहम्मद अरशद के विरुद्ध वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों में अधिनयमता बरतने के कारण मानी कला गांव के ही श्री फतेह आलम पुत्र एहसान उल हक ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच कराने की मांग की थी जांच में अधिनयमता पाए जाने पर जिला अधिकारी महोदय जौनपुर में अपने आदेश दिनांक 22.7.2025 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 95 ,( 1 ) जी के तहत अग्रिम जांच आख्या आने तक प्रधान को निलंबित कर दिया गया था जिसके विरुद्ध मानी कला ग्राम प्रधान मोहम्मद अरशद ने माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया था और बताया था कि जिला अधिकारी महोदय जौनपुर द्वारा सुनवाई के समय प्रार्थी को कुछ कहने का अवसर प्रदान नहीं किया गया जिस पर न्यायालय ने पुनः जिला अधिकारी महोदय जौनपुर को सुनवाई करने का अवसर देते हुए पत्रावली जिला अधिकारी को वापस कर दिया जिला अधिकारी महोदय जौनपुर में पुन सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिनांक 22.7.2025 को यथावत करते हुए प्रधान मोहम्मद अरशद द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावर्तन दिनांक 8.8.2025 का निस्तारण कर दिया और अग्रिम आदेश दिनांक 22 7 2025 को प्रभावी कर दिया ग्राम सभा मानीकलां के निवासी गण् श्री फतेह आलम शिकायतकर्ता की प्रशंसा कर रहे हैं संबंधित अधिकारी का ध्यान उचित कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।




