जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने जनपद के समस्त खाद के दुकानदारों को निर्देशित किया कि कोई भी दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री ना करे


जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने जनपद के समस्त खाद के दुकानदारों को निर्देशित किया कि कोई भी दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री ना करे
आजमगढ़ । जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे अभियान के तहत
डॉ गगन दीप सिंह, जिला कृषि अधिकारी के द्वारा ठेकमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खाद एवं बीज के दुकानदारों का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान 04 खाद एवं बीज के दुकानदारों का लाइसेंस, स्टॉक एवम बिक्री रजिस्टर तथा स्टॉक एवं रेट बोर्ड अपूर्ण रखने एवं पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन में स्टॉक उपलब्ध होने परंतु भौतिक रूप से गोदाम पर उर्वरक कम पाए जाने पर तथा जबरदस्ती जिंक/सल्फर/सूक्ष्म पोषक तत्त्व किसानों को वितरण करने पर खाद के दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित किया गया, निलंबित दुकानों में तरंग फर्टिलाइजर, रानीपुर रजमो, मौर्य कृषि बीज भंडार, गंभीरपुर, मौर्या खाद भंडार, मिर्जापुर गली ठेकमा व कृषि सेवा केंद्र, भगवानपुर शामिल है । वहीं सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री किया जाए, तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है 1350 रुपए प्रति 50 किग्रा0 बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266.50 रूपए प्रति 45 किग्रा0 बोरी। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 08527436613 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 09792773880/09450753720/09453072429/07839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई/परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं। खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। साथ ही जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और ना ही कानून व्यवस्था को हाथ में ले। वहीं जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने जनपद के समस्त खाद के दुकानदारों को निर्देशित किया कि कोई भी दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री ना करे तथा सभी दुकानदार अपने-अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को चेक कर ले यदि उनके पॉइंट ऑफ सेल मशीन में किसी भी प्रकार का उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है तो उसको नियमानुसार खारिज कर दें अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।




