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अधिवक्ता सैयद मशहूदअब्बास की बहस ने दिलाई बड़ी राहत गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा किया गया निरस्त

शिव प्रसाद गुप्ता ब्यूरो चीफ आजमगढ़

अधिवक्ता सैयद मशहूदअब्बास की बहस ने दिलाई बड़ी राहत गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा किया गया निरस्त

 

 

 

 

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अंबारी ग्राम निवासी अब्दुल्ला पुत्र अनीश पर थाना फूलपुर पुलिस द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से लगाए गए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को अभियुक्त अब्दुल्ला की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता सैयद मशहूदअब्बास के तर्कों को सुनकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा संपूर्ण गैंगस्टर मुकदमा अपराध संख्या 428 सन 2024 थाना फूलपुर अंतर्गत धारा 3 (1) गैंगस्टर एक्ट 1986की कार्रवाई को विधि विरुद्ध पाते हुए निरस्त कर दिया है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने पारित आदेश दिनांक 09/09/2025 से अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र अनीश निवासी अंबारी थाना फूलपुर आजमगढ़ को को बड़ी राहत प्रदान की है, अभियुक्त के विरुद्ध आदेश दिनांक 5 जून 2025 से गैर जमानती वारंट चल रहा था माननीय उच्च न्यायालय के अभियुक्त तथा अभियुक्त के परिवार ने राहत की सांस ली है।

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