ताजिया के मार्ग में अवरोध न हटवाए जाने के मामले मेंमा उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उप जिला अधिकारी मार्टिनगंज को अवमानना नोटिस


ताजिया के मार्ग में अवरोध न हटवाए जाने के मामले मेंमा उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उप जिला अधिकारी मार्टिनगंज को अवमानना नोटिस
ग्राम सैदपुर थाना बरदह मैं ताजिए के मार्ग में किए गए अवरोध को हटाने के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 8/05/ 2025 का अनुपालन न करवाने पर तथा ताजिए के मार्ग से अवरोध न हटवाए जाने पर S.D.M मार्टिनगंज श्रीमती दिव्या सिकरवार को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश कीअवहेलना करने पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कंटेंप्ट याची इफ्तिखार एहसन की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता सैयद मशहूद अब्बास के तर्क व बहस को सुनकर उप
जिलाधिकारी मार्टिनगंज को माननीय उच्च न्यायालय के अपने आदेश दिनांक 22 सितंबर 2025 से अग्रिम तिथि दिनांक 12/01 2026 तक की मोहलत देते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उप जिला अधिकारी मार्टिनगंज को इस आशय का आदेश दिया गया है कि या तो वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 8 /05/ 2025 का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें अथवा माननीय हाई कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो ! उक्त आदेश माननीय न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने कंटेंप्ट एप्लीकेशन सिविल नंबर 5321/2025 आदेश दिनांक 22 सितंबर 2025 को पारित किया है।




