माननीय न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के प्रयास के 03 आरोपी अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 27000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

माननीय न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के प्रयास के 03 आरोपी अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 27000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 03.02.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 111/2013 धारा 308/34,323,504,506 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त 1.छोटे सिंह पुत्र सुन्दर सिंह निवासी अर्की थाना राजापुर 2.अनुरोध सिंह पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम सरधुवा थाना राजापुर 3.विकास सिंह पुत्र विक्रम सिंह निवासी सरधुवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष के कारावास व कुल 27,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
*संक्षिप्त विवरण-*
उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.06.2013 को वादी पदुम सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी सरधुवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगणों द्वारा लाठी डण्डो से मारकर घायल करने जिससे वादी के भाई बेहोश हो जाना, भयाहू को लात घूसों से मारकर घायल करना व जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 111/2013 धारा 308,323,504,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी,विवेचक द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए दिनाँक 02.07.2013 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।




