टॉप न्यूज़

अधिवक्ता सैयद मशहूद अब्बास की बहस ने किशोर न्याय बोर्ड में झूठे शपथपत्र देने के लिए अभियुक्त को राहत दिलाई

शिव प्रसाद गुप्ता ब्यूरो चीफ आजमगढ़

अधिवक्ता सैयद मशहूद अब्बास की बहस ने किशोर न्याय बोर्ड में झूठे शपथपत्र देने के लिए अभियुक्त को राहत दिलाई

 

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अभियुक्त अबुनिदल निवासी मोहम्मदपुर आज़मगढ़ को किशोर न्याय बोर्ड में झूठे शपथ पत्र देने के मामले में दर्ज कराया एफ.आई.आर संख्या 97/2024 थाना गंभीरपुर आज़मगढ़ धारा 420,467,468,471 आईपीसी के तहत मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित अपराध वाद की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अग्रिम आदेश तक स्टे आदेश जारी कर दिया है
अबुनिदल की तरफ से मशहूर वकील सैयद मशहूद अब्बास ने बहस किया और माननीय उच्च न्यायालय में ये तर्क रखा कि एफ.आई.आर. तथा अपराधक करवाही विधिक रूप से चलने योग्य नहीं है दफा 340 सीआर.पी.सी. के तथा एफ.आई.आर में अबुनिदाल के विधिविरुद्ध तारिके से दर्ज कराई गई है
अधिवक्ता सय्यद मशहूद अब्बास के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी जी ने अभियुक्त को राहत देते हुए अपराधिक वाद पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है .

पीडीएफ देखने के लिए क्लिक करें –

A482(A)_42316_2024

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!