यातायात पुलिस चित्रकूट द्वारा प्रर्वतन कार्यवाही के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 207 की उपधारा 1 के अन्तर्गत जब्त किये गये 30 वाहनों की नीलामी थाना कोतवाली कर्वी में की गयी।

यातायात पुलिस चित्रकूट द्वारा प्रर्वतन कार्यवाही के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 207 की उपधारा 1 के अन्तर्गत जब्त किये गये 30 वाहनों की नीलामी थाना कोतवाली कर्वी में की गयी।

आज दिनांक 11.09.2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2025 तथा सचिव गृह (पुलिस), अनुभाग -03 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 609/छ: -पु0-09-2025-1892526 दिनांक 21.04.2025 के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के पत्र सं0 डीजी-सात-एस- 14(26) 2024 दिनॉंकित 29.07.2025 के अनुपालन में यातायात पुलिस द्वारा प्रर्वतन कार्यवाही के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 207 की उपधारा 1 के अन्तर्गत जब्त किये गये,कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के परिसर में खड़े 30 वाहनों की माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्वी चित्रकूट की अनुमति से श्रीमान उप जिलाधिकारी / ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कर्वी सुश्री पूजा साहू के द्वारा नामित नायब तहसीलदार (सीलिंग) श्री हिमांशु एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) श्री रवि सागर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, यातायात प्रभारी श्री शैलेन्द्र सिंह की उपस्थिति में नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की गयी।




